Last Date :- 08/06/2019
बाल विकास परियोजना कार्यालय
में सेविका/सहायिका की निम्नलिखित रिक्तिया के विरूद्ध चयन हतु इच्छुक महिला अभ्यर्थिया
से आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है।
(क). आंगनबाडी सेविका
चयन हेतु अर्हता -
1. सेविका चयन हेतु न्यूनतम
शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक उत्तीर्ण होगी। मैट्रिक के समकक्ष अन्य योग्यताओं को उसी
स्थिति में मान्यता दी जायेगी जिस स्थिति में मानव संसाधन विकास विभाग द्वारा पंचायत
शिक्षक नियोजन हेतु मान्यता दी गयी हो।
2. चयन प्रक्रिया में
उस वार्ड के बाहुल्य वर्ग की प्राथमिकता रहेगी।
3. अभ्यर्थी की आयु विज्ञापन
प्रकाशन की तिथि से न्यूनतम 18 (अठारह) वर्ष तथा अधिकतम 40 (चालीस) वर्ष होना चाहिए।
4. सेविका को संबंधित
वार्ड का स्थायी निवासी होना अनिवार्य होगा।
5. सरकारी/गैर सरकारी
नियोजन में कार्यरत व्यक्ति जिनकी मासिक आय 12000/- (बारह हजार) रू0 या उससे ज्यादा
है, जन प्रतिनिधि/संबंधित प्रखंड के जन वितरण प्रणाली विक्रेता के संबंध में विभागीय
पत्रांक 5891 दिना ंक 24.12.2018 लागू होगा। यदि किसी अभ्यर्थी को किसी न्यायालय से
दण्डित किया गया हो तो उसे भी आंगनबाडी सेविका/सहायिका के पद के लिए चयनित नहीं किया
जायेगा।
6. सेविका के अभ्यर्थियों
को सभी प्रकार के प्रमाण-पत्रों की मूल प्रति आम सभा में उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
साथ ही सभी मूल प्रमाण पत्रों की अभिप्रमाणित प्रति आम सभा में चयन समिति के समक्ष
उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
ख). आंगनबाडी सहायिका
चयन हेतु अर्हता -
1. सहायिका के लिए न्यूनतम
शैक्षणिक योग्यता आठवीं पास होगी
2. अन्य सभी योग्यताएं
आंगनबाडी सेविका/सहायिका के चयन मार्गदर्शिका 2016 एवं अन्य संशोधनों के समरूप होगी।
3. आंगनबाडी सहायिका
के पद पर चयन में विधवा अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जायेगी। बाहुल्य वर्ग से विधवा अभ्यर्थी
नहीं रहने पर क्रमानुसार अनु0 जाति/जन जाति/अति पिछडा वर्ग (अल्पसंख्यक सहित), पिछडा
वर्ग (अल्पसंख्यक सहित), सामान्य वर्ग (अल्पसंख्यक सहित) के विधवा उम्मीदवार को चयनित
किया जायेगा। इसमें से किसी भी अभ्यर्थी के उपलब्ध नहीं रहने पर मेधा अंक के आधार पर
सर्वाच्च मेधा अंक वाले अभ्यर्थी को चयनित किया जायेगा। अधिक अर्हताएं के लिए कोई प्राथमिकता
नहीं दी जायेगी। आंगनबाडी सहायिका के लिए अन्य अर्हताएं आंगनबाडी सेविका के लिए निर्धारित
अर्हताओं के अनुरूप होगी।
4. सहायिकाओं को सभी प्रकार के प्रमाण-पत्रों की मूल
प्रति आम सभा में उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। साथ ही सभी मूल प्रमाण पत्रों की अभिप्रमाणित
प्रति आम सभा में चयन समिति के समक्ष उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
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